तलाई (तालाब), डिग्गी, पाइपलाइन अनुदान pond water tank subsidy pipeline

खेत तलाई (तालाब), डिग्गी निर्माण, जल हौज व् पाइपलाइन के लिए अनुदान water tank subsidy

कृषि की उन्नत तकनीक अपनाकर फसल का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के जरिये किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा जल बचत हेतु water tank subsidy, farm pond subsidy, pipeline subsidy जैसी कई योजनायें चलाई जा रही हैं।

वर्षा जल अनमोल है। इसकी प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हमारा ध्येय होना चाहिये । वर्षा के असमान वितरण के कारण फसल अवधि के मध्य या अंत में प्रायः सूखे की स्थिति आ जाती है। जिससे फसलें दाना बनने से पूर्व ही खराब हो जाती हैं। यदि ऐसी स्थिती में फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध जो जाये तो किसान अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं ।

इसलिये इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण तथा कुशल उपयोग कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना एवं प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।

अतः किसानों का ध्यान इस सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण एवं कुशल उपयोग की ओर आकर्षित करने के लिये जल के समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं –

खेत तलाई (फार्म पोण्ड)निर्माण Farm pond subsidy

अनुदान

स्वयं कृषक के नाम कम से कम 0.5 हैक्टर कृषि योग्य भूमि आवश्यक होनी चाहिये।

कृषक द्वारा खेत तलाई का न्यूनतम आकार 600 घन मीटर निर्माण करने पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 63,000 रुपये कच्चे फार्म पोण्ड निर्माण पर तथा प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पोण्ड निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 90,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान देय है।

डिग्गी निर्माण Diggy constructiion subsidy

अनुदान

कृषक के स्वयं के नाम सिंचित क्षेत्र-नहरी, कम से कम 0.5 हैक्टर भूमि आवश्यक होनी चाहिये ।

कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता की पक्की अथवा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी निर्माण करने पर कुल अनुदान लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 3.00 लाख रुपये जो भी कम हो अनुदान देय है।

जल हौज निर्माण water tank subsidy

water tank subsidy अनुदान

कृषक के स्वयं के नाम कम से कम 0.5 हैक्टर कृषि योग्य भूमि आवश्यक होनी चाहिये ।

कृषक द्वारा जल हौज का न्यूनतम आकार 100 घन मीटर या एक लाख लीटर भराव क्षमता का जल हौज निर्माण पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 90,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान देय है।

पाइपलाईन pipeline subsidy

अनुदान

किसान के स्वयं के नाम कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिये। कृषक द्वारा पाइपलाईन स्थापित करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर एचडीपीई पाइप या राशि 35 रुपये प्रति मीटर पीवीसी पाइप या राशि 20 रुपये प्रति मीटर ले -फ्लेट ट्यूब पाइप या अधिकतम राशि 15000 रुपये जो भी कम हो सभी श्रेणी के किसानों को अनुदान देय है।

पाइपलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इसे जरुर पढ़े व् फायदा उठाये – पाइपलाइन subsidy कैसे ले राजस्थान के किसान

रोटावेटर अनुदान के लिए यहाँ क्लिक करे – रोटावेटर

खेत में तारबंदी subsidy के लिए यहाँ क्लिक करे – तारबंदी अनुदान

कृषि यंत्रो पर सब्सिडी के लिए यहाँ क्लिक करे – कृषि यंत्र अनुदान

इनमे से किसी भी अनुदान जैसे water tank subsidy, farm pond subsidy, pipeline subsidy आदि के लिए किसान अपने निकटतम किओस्क केंद्र से आवेदन कर सकता है ! आवेदन के लिए किसान अपने जरुरी दस्तावेज जैसे –

आधार कार्ड

वोटर कार्ड

बैंक खाता कॉपी

जमीन के दस्तावेज अपने साथ रखे !

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