राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार अनुदान पर कृषि यंत्रों के वितरण किया जाना है।
आवंटित वित्तीय. लक्ष्यों के अनुरूप 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SCP), 13.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (TSP) एवं 30 प्रतिशत महिला कृषकों को लाभान्वित किया जाने का प्रावधान रखा गया है।
भौतिक लक्ष्य कम अथवा अधिक हो सकते हैं परन्तु निर्धारित वित्तीय सीमा में ही कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जायेगा। जिलों में यंत्र विशेष की आवश्यकता एवं मांग होने पर वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में आवंटित यंत्रों के श्रेणी परिवर्तन एवं तदानुसार भौतिक लक्ष्यों को परिवर्तित किया जा सकता है।
रोटावेटर (Rotavator Subsidy)
रोटावेटर का इस्तेमाल प्रथम जुताई एवं द्वितीय जुताई के लिए किया जाता है। इससे एक बार में बुवाई युक्त एवं खेत तैयार किये जाते है।
इसका इस्तेमाल सूखी, सिंचाई वाली एवं पानीयुक्त (पडलिंग) दोनो भूमि में किया जाता है। इसका उपयोग भूमि में खाद एवं भूसा मिलाने के लिए भी किया जाता है । रोटावेटर के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करे
रोटावेटर सब्सिडी
राजस्थान कृषि विभाग द्वारा रोटावेटर (Rotavator Subsidy) पर सामान्य किसान के लिए अधिकतम 34000 रूपए की सब्सिडी रखी गई है ! SC फार्मर के लिए सब्सिडी की दर एक रोटावेटर पर अधिकतम 42000 रूपए रखी गई है!
रोटावेटर (Rotavator) की अनुमानित कीमत :- रू. 70,000-1,00,000/
रोटावेटर आवेदन के लिए दस्तावेज़ (rotavator anudan)
सभी श्रेणी के कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र पर
किसान की स्व-प्रमाणित फोटो,
भूमि स्वामित्व के दस्तावेज,
ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (R.C.) की प्रति (ट्रेक्टर चलित यंत्रों के लिये अनिवार्य),
ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर निर्धारित शपथपत्र,
भामाशाह कार्ड,
आधार कार्ड की प्रति की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य होगा।
खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं अनुमानित कीमत दर्शानी होगी ताकि कृषक के नाम से ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।
भारत सरकार के निर्देशानुसार डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये कृषक का आधार नम्बर/आधार कार्ड होना आवश्यक है।
अपरिहार्य स्थिति में आधार नम्बर/आधार कार्ड नहीं होने पर भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
कहाँ करे आवेदन Where to Apply Rotavator Subsidy
कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती/टोकन नम्बर संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी।
आवेदन करने से पहले किसान अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क जरुर करे ताकि इस बात का पता चल सके की रोटावेटर का आबंटन आपके क्षेत्र के लिए किया गया है या नही ! आमतौर पर लघु / सीमांत व् महिला किसानो के लिए सब्सिडी 50 % व् बड़े किसानो के लिए सब्सिडी 40 % होती है !
क्यूंकि आजकल देखने में आया है की कुछ लोग कृषि यंत्रो पर सब्सिडी का बहाना बनाकर किसानो से लुट कर रहे है ! सावधान रहे व् किसी भी प्रकार के फ्राड से बचे !