Rajasthan Tarbandi yojna 2022-23 अनुदान मिलेगा प्रति किसान 46000 रुपए

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में नीलगाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना/राज्य योजना/एन.एम.ई.ओ.-तिलहन के अन्तर्गत किसानों के खेतों पर कान्टेदार/चैनलिंक तारबन्दी (wire fencing) कार्यक्रम (rajasthan tarbandi yojna 2022-23) के तहत सब्सिडी दी जा रही है ।

तारबंदी कार्यक्रम rajasthan tarbandi yojna 2022-23 के ऑनलाईन आवेदन की सुविधा दिनांक 30.05.2022 से राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

अनुदान सीमाः (Wire Fencing Subsidy)

व्यक्तिगत लाभार्थी अनुदानः Individual farmer subsidy

  1. तारबंदी ( wire fencing ) के लिए एक  किसान को न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हैक्टेयर (3.7 एकड़) कृषि भूमि होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो का अनुदान दिया जाएगा ।
  2. लघु/सीमान्त श्रेणी किसान होने पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो, प्रति किसान अनुदान दिया जाएगा ।
  3.  पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी की जायेगी।
  4. लघु/सीमान्त श्रेणी कृषकों को अनुदान अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिकतम 8000 रूपये (जो भी कम हो) राज्य योजना/मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से ही दिया जाएगा ।

समूह में अनुदान: (rajasthan tarbandi yojna 2022-23 wire fencing subsidy in group)

  1. सामुदायिक आधार पर सभी श्रेणी के किसान दो या दो से अधिक के एक समूह के लिए न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर कृषि भूमि होने पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अधिकतम 400 रनिंग मीटर प्रति कृषक अनुदान देय होगा।
  2. किसान समूह में लघु/सीमान्त श्रेणी के किसान शामिल है तो अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक (परिधि हेतु) लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक अनुदान देय होगा।
  3. पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी की जायेगी।
  4. लघु/सीमान्त श्रेणी कृषकों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिकतम 8000 रूपये (जो भी कम हो) अनुदान राज्य योजना/मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से ही देय होगा।

इसे भी पढ़े – राजस्थान में कृषि यंत्रो पर सब्सिडी

कान्टेदार तारबन्दी (wire fencing) – Rajasthan Tarbandi yojna 2022-23

राज्य में आवारा पशुओं एवं नीलगाय से फसलों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिये तारबन्दी महत्पूर्ण एवं उपयोगी कार्य है।

Rajasthan Tarbandi yojna 2022 अनुदान की पात्रता

  1. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
  2. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।  
  3. एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।  
  4. व्यक्तिगत/समूह में प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा एवं खेत की पेरिफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक/ कृषक समूह द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी की जायेगी I
  5. किसी कृषक द्वारा खेत की उस साइड में जिस साइड में पहले से किसी दूसरे किसान द्वारा विभागीय अनुदान प्राप्त कर अथवा स्वयं के द्वारा तारबन्दी की गई है पर दोबारा तारबन्दी नहीं करायी जावे।  
  6. प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के उपरान्त निर्धारित पेरिफेरी में यथा संभव कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।  
  7. तारबन्दी कार्य स्वंय के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से, करने पर अनुदान देय होगा।
  8. तारबन्दी कार्य फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।
  9. योजना अन्तर्गत (rajasthan tarbandi yojna 2022-23) निर्मित तारबन्दी में किसी प्रकार का विद्युत करन्ट प्रवाहित नहीं किया जायेगा, ताकि जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से बचाया जा सके।
  10. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त तारबन्दी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

Rajasthan Tarbandi Yojna 2022-23 अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेजः

  1. कृषक को अनुदान हेतु जनआधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
  2.  आवेदन पत्र के साथ नवीनतम जमाबन्दी की नकल जो कि छ: माह से अधिक पुरानी न हो/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।  
  3. कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में अर्थात् कृषक के पिता के जीवित होने एंव परिवार से अलग रहने अथवा मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कृषक को भी rajasthan tarbandi yojna 2022-23 अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।
  4. लघु सीमान्त श्रेणी की जनआधार कार्ड में सिडिंग (Entry) अथवा तदानुसार आवश्यक राजस्व विभाग से जारी प्रमाण।
  5. तारबंदी करने पर व्यय हुई राशि के बिल।
  6. बैंक खाता IFSC कोड सहित

Rajasthan Tarbandi Yojna 2022-23 आवेदन कैसे करे

कियोस्क के माध्यम से आवेदन (wire fencing subsidy online apply)

  1. कृषक/कृषक समूह में सामुहिक रूप से अथवा समूह में से एक किसान सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल से आवेदन कर सकेगें। आधिकारिक वेबसाइट – http://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2
  2. कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा तथा ई-प्रपत्र (e-Form) में शपथ/सहमति प्रदान करेगा।  
  3. कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र rajasthan tarbandi yojna 2022-23 की प्राप्ति रसीद देगा।
  4. ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें।

आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन-लाईन आवेदन

  1. आवेदक ऑन-लाईन जनआधार कार्ड के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट http://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2 लॉगिन कर ई-प्रपत्र (e-Form) में आवेदन पत्र को भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा तथा ई-प्रपत्र (e-Form) में शपथ/सहमति प्रदान करेगा।
  2. आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
शेयर करे

Leave a comment

error: Content is protected !!