Pipeline Subsidy In Rajasthan – सिंचाई जल का कुशलतम् उपयोग कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना बहुत आवश्यक है।
कृषि क्षेत्र में सिचाई पाईप लाइन के उपयोग से 20 से 25 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत होती है।
सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग एवं जल संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(गेहूँ)/(दलहन)/(ओ.एस) एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओ के अन्तर्गत वर्ष 2020 में सिंचाई पाइप लाइन योजना (Pipeline subsidy in Rajasthan) में राज्य के पात्र किसानो को सिंचाई पाइप लाइन खरीद पर अनुदान/सब्सिडी दिया जाना है।
सब्सिडी/अनुदान के लिए पात्रता Pipeline subsidy in Rajasthan
1. किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिये।
2. जल स्त्रोतः किसान के पास कुए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है वे (Pipeline subsidy in Rajasthan) अनुदान के पात्र होगें।
सामलाती कुँए पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मॉग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा।
सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग-2 अनुदान देय होगा।
3. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बॉध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु पाईप लाइन पर अनुदान देय होगा।
4. जिन कृषकों के नाम से सिंचाई स्त्रोत नहीं है एवं ऐसे किसान अन्य किसान से जिसके नाम से सिंचाई स्त्रोत है, पानी लेकर अपने खेत पर पाईपलाइन स्थापित करना चाहते है तो ऐसे कृषकों द्वारा सिंचाई स्त्रोत वाले किसान जिससे पानी लिया जा रहा है, से सादा पेपर पर एक प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा कि वह बिना सिंचाई स्त्रोत वाले किसान को अपने सिंचाई स्त्रोत से पानी उपलब्ध कराता रहेगा।
5. कृषि विभागीय योजनाओ के अन्तर्गत निर्मित जल स्त्रोत (डिग्गी, फार्म पौण्ड एवं जल हौज) होने पर भी अनुदान देय होगा।
6. अनुदान उसी किसान को देय होगा जिसने पूर्व में इस योजना (Pipeline subsidy in Rajasthan) पर अनुदान नहीं लिया हो।
अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज Pipeline subsidy in Rajasthan
1. ऑन-लाईन किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ किसान को एक फोटो!
2. जमाबन्दी की नकल/राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
3. अजा/अजजा के किसान जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें किसान श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।
4. किसान को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।
अनुदान हेतु पाइप लाइन का विवरण Pipeline subsidy in Rajasthan
1. कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विकेता से बी.आई.एस. मार्का पाईप नकद या बैंक से ऋण लेकर खरीद करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही कृषकों को अनुदान दिया जायेगा।
2. अनुदान पर वितरित किये जाने वाले प्रत्येक पाईप पर निर्मित वर्ष, अनुदान पर वितरित का Emboss करना होगा तथा औचित्य वर्ष में निर्मित एवं खरीद किए गए पाईपों पर नियमानुसार अनुदान देय होगा साथ ही औचित्य वर्ष में निर्मित पाईपों में से शेष रहे पाईपों पर अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में भी देय होगा।
3. वित्तीय वर्ष में निर्मित शेष रहे स्टॉक की सूचना संबंधित निर्माता द्वारा जिले के उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय में आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे। सूचना के अभाव में अनुदान (Pipeline subsidy in Rajasthan) देय नहीं होगा।
3.4. वित्तीय वर्ष में पाईप निर्माताओं द्वारा जिले में चयनित डीलर्स के माध्यम से पाईपों की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) की सूची उप निदेशक एवं सहायक निदेशक कृषि (वि.) कार्यालय को भिजवायी जायेगी तथा डीलर द्वारा सपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जावेगा की MRP से अधिक का बिल नहीं काटा जायेगा।
कितनी सब्सिडी/अनुदान Pipeline subsidy in Rajasthan
1. सिंचाई पाईपलाइन (Pipeline) पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 50/- प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रू. 35/- प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रू. 20/- प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाईप पर, अधिकतम राशि रूपये 15000/- जो भी आनुपातीक रुप से कम हो, अनुदान दिया जायेगा!
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रकिया Pipeline subsidy process
कियोस्क के माध्यम से आवेदन
1. किसान द्वारा जिले में कार्यरत नागरीक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र की जानकारी जिला कलक्टर कार्यालय अथवा ई-मित्र पोर्टल (www.emitra.gov.in) से प्राप्त करके आवेदन कर सकता है।
2. किसान नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र (परिशिष्ठ “अ”) को पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
3. कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।
4. कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।
5. मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।
6. संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।
7. इन सेवाओं से संबंधित वस्तु-स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाइन उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।
8. Pipeline subsidy in Rajasthan योजना के ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे।
आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन लाईन आवेदन
1. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

2. आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
3. आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।
4. आवेदन प्रार्थना पत्र मय मूल दस्तावेजों को आवेदित दिनांक से यदि कियोस्ककर्ता / लोकल सर्विस प्रोवाइडर/किसान द्वारा 30 दिवस में कृषि विभाग के संबंधित कार्यालय में जमा नहीं कराये जाने पर Pipeline subsidy in Rajasthan योजना के लिए ऑन-लाईन आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
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Pipeline subsidy ध्यान रखने वाली बातें
ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व आवश्यक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा कि :
1. सभी श्रेणी के किसान अनुदान के पात्र होंगे जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत एवं लघु/सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।
2. लघु/सीमान्त/अजा/अजजा/महिला कृषकों की श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अभाव में सहायक निदेशक, कृषि (वि.)/उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् अपने स्तर पर जमाबन्दी/पासबुक के आधार पर किसान के जोत/जाति/लिंग/श्रेणी का निर्धारण करते हुए अनुदान स्वीकृत कर सकते है। जमाबंदी की नकल छाया प्रति छ: माह से अधिक अवधि की नहीं होनी चाहिये।
3. किसान द्वारा सिंचाई पाईप लाईन खरीद किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। Pipeline subsidy in Rajasthan योजना का भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये जाने पर संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक व किसान के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
4. कृषकों द्वारा पी.वी.सी. पाईपलाइन को भूमि में दबाना आवश्यक है। खेत पर पी.वी.सी. पाईपलाइन स्थापित करने के लिए खोदी गयी ट्रेंच में पाईप दबाने से पूर्व संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या कृषि अधिकारी या सहायक निदेशक, कृषि द्वारा (एक ही कार्मिक या अधिकारी द्वारा) भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
पाईप को भूमि में दबाने के उपरान्त किया गया भौतिक सत्यापन मान्य नहीं होगा। तथा किसान की फोटो भी पाईपलाइन के साथ खिंचवा कर अनुदान पत्र में चस्पा की जावें ।
5. किसान जिसके द्वारा फव्वारा संयंत्र एवं एचडीपीई पाईप एक साथ खरीद किये गये है, भौतिक सत्यापन में फव्वारा एवं पाईपलाइन के पाइपों का अलग-अलग भौतिक निरीक्षण कर सत्यापन कार्य किया जावें ।
6. Pipeline subsidy in Rajasthan के दिशा निर्देशों की नियमानुसार पालना करते हुये आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जांच एवं भौतिक सत्यापन पश्चात् संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में देय (A/c payee only) होगा।
7. यदि भौतिक सत्यापन के समय सिंचाई पाईप लाईन विभागिय मापदण्ड के अनुरुप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता किसान को मय मापदण्ड व कारण सहित हरतगत कराई जावेगी।
8. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त पाईप लाईन के रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं किसान की होगी।
9. प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि किसान द्वारा 2 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो किसान को नोटिस जारी करते हुऐ उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे तथा वरियता क्रम में आने वाले अगले किसान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।
10. वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर यदि किसान द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी तिथी के 4 माह. या 31 मार्च तक किसान द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
सुमेरसिह राठौड़ गाँव फतेहगढ़ तहसील देचु जोधपुर राजस्थान 30.
पाईप.. व.. पुव्वारा 30
हमारे को 1200 मीटर प्लास्टिक पाइप लाईन डल वानी हे हमे कितनी सब्सिडी मिलेगी हमें बताईये जी
PL/2020-21/14717
TULU JI s/o LALU JI JAT
सर ऊपर दिए गए नंबर का मेरा फाइल है जो कि मैं ईमित्र द्वारा ऑनलाइन किया था अभी तक मेरा फाइल स्वीकृत नहीं किया है सर नम्र निवेदन है कि अभी रबी की फसल का टाइम आने वाला है और मुझे पाइपलाइन लगवानी है नहीं है
कृपया मुझे जानकारी से अवगत कराएं 07014641929
गहरी लाल जाट ग्राम पंचायत निलोद तहसील भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान
Rajesh basu koedoban post kasarwadi pnsayt Muniya khunta dist banswada rajsthan pipe 35 pipe
Rajesh damor
एक बार फोटो ले लिया अब दूसरी बार फोटो कब लेंगे किते दिनो मे पैसे आयेगा
hey
thanks for sharing this content it is very useful
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APPLICTION NO.PL/2020-21/34965
Sar humne hamara form emitra per complete kara diya hamara Paisa abhi Nahin aaya hai sar Kafi time ho gaya
Sar Meri pipeline ki lambai 450metre lambi hai usky ki kitni subsidy milegi
सर, सब्सिडी का आवेदन कर दिया, सब्सिडी स्वीकृति हेतु ई फार्म निकलवाने हेतु बताएं, आवेदन करते समय निकलवाया नही। अब कैसे निकालें