हरियाणा सरकार द्वारा फसल विविधिकरण योजना के तहत 40 मीटर से ज्यादा पानी की गहराई वाले खंडो में 1 लाख हैक्टेयर धान की फसल को मक्का, कपास, बाजरा व् दाल से रिप्लेस करने का फैसला लिया है !
सरकार द्वारा यह भी फैसला लिया गया की जिन गाँव में पानी का स्तर 35 से भी ज्यादा गहराई पर चला गया है वहा की ग्राम पंचायत की जमीन पर धान की फसल नही लगेगी और अन्य फसल लेने पर दी जाने वाली सहायता वहा की ग्राम पंचायत को दी जाएगी !
मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम पूर्ण विवरण
(क) जिलेवार / खंड वार धान के अंतर्गत एरिया जहाँ पानी की गहराई 40 मीटर से अधिक है जो की अन्य फसल के अधीन लाने का लक्ष्य है !
क्रम संख्या | जिला | खंड | पानी की गहराई जून 2019 में (मीटर में) | धान के अंतर्गत एरिया (हैक्टेयर में) |
1 | फतेहाबाद | रतिया | 41.60 | 41136 |
2 | कैथल | सिवान | 49.88 | 10678 |
गुहला | 41.38 | 41259 | ||
3 | कुरुक्षेत्र | पिपली | 42.82 | 12854 |
शाहबाद | 45.38 | 18950 | ||
बाबैन | 42.04 | 8327 | ||
इस्माइलाबाद | 45.16 | 16246 | ||
4 | सिरसा | सिरसा | 47.43 | 30501 |
कुल | 179951 |
(ख) जिलेवार / खंड वार एरिया जहाँ की पंचायती जमीन में पानी की गहराई 35 मीटर से अधिक है और धान की फसल लेने पर पाबंदी लगाई गई है !
क्रम संख्या | जिला | खंड | पानी की गहराई जून 2019 में (मीटर में) | धान के अंतर्गत एरिया (हैक्टेयर में) |
1 | कुरुक्षेत्र | थानेसर | 35.83 | 928 |
पेहोवा | 39.51 | 1843 | ||
2 | फतेहाबाद | फतेहाबाद | 36.28 | 121 |
जाखल | 38.58 | 244 | ||
कुल | 3136 |
पूर्ण गाइडलाइन/ mera pani meri virasat complete guideline
- इन 19 खंड के किसानो को जहाँ पानी की गहराई 40 मीटर से अधिक है अपनी धान की खेती के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत एरिया में वैकल्पिक फसलों (मक्का / कपास / बाजरा / दलहन) को लगाना होगा ! जैसे किसी किसान ने पिछली बार धान के 4 एकड़ लगाये थे तो इस बार उसे योजना (mera pani meri virasat) का फायदा लेने के लिए कम से कम 2 एकड़ में उपर बताई गई फसलो में से कोई भी फसल लेनी होगी ! अगर किसान चाहे तो पुरे एरिया में धान की वैकल्पिक फसल ले सकता है !
- उपर बताये गये 8 खंडो के अलावा दुसरे किसी भी जिले/खंड के किसान इस योजना का फायदा उठा सकते है ! उनके लिए 50 प्रतिशत की बात लागु नही होगी लेकिन उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्ष की धान को किसी अन्य वैकल्पिक फसल से बदलना होगा तथा किसी नये खेत/एरिया में धान की फसल नही लेनी है ! जैसे कोई किसान धान वाले खेत में कपास लगा ले और कपास वाले में खेतो में धान की फसल लेने की सोचे तो उसे इसका लाभ नही मिलेगा ! उसे केवल अपने धान के ही एरिया में दूसरी फसल लेनी है !
- इन उपर बताये गये खंडो में किसानो को नए एरिया (खेत ) में धान लगाने की मंजूरी नही दी जाएगी जहाँ पहले दूसरी फसल ली जाती थी !
- जो किसान रेवेन्यू विभाग के रिकॉर्ड खरीफ 2019-20 के अनुसार अपने 50 प्रतिशत धान एरिया (खेत) में दूसरी फसल लेंगे !
- हरियाणा के 26 खंड जहा पर पानी की गहराई 35 मीटर से अधिक है वहा की पंचायती जमीन पर धान लगाने की पाबंदी होगी ! सरकार द्वारा स्कीम की मिलने वाली राशी पंचायत को दी जाएगी !
- ऐसे किसान जो खेत में सिंचाई के लिए 50 HP ट्यूबवेल मोटर का इस्तेमाल करते है उनको धान फसल की खेती के लिए मनाही होगी !
- उपर दिए गये 8 खंडो में अगर कोई किसान इन नियमो को नही मानता है तो सरकारी एजेंसियो द्वारा उसकी धान नही खरीदी जाएगी ! अगर कोई किसान के धान के अंतर्गत एरिया में 50 प्रतिशत से कम में वैकल्पिक फसल लेता है तो उसे योजना का लाभ नही मिलेगा !
- धान की बजाये अन्य वैकल्पिक फसल लेने पर प्रति एकड़ 7000 रूपए की राशी सरकार द्वारा दी जाएगी !
- सभी वैकल्पिक फसल जो भी धान के स्थान पर ली जाएगी सरकार उसकी खरीद MSP पर करेगी !
- सरकार द्वारा सभी खरीद मंडियों में मेज़ ड्रायर लगाये जायेंगे ताकि मक्की फसल में नमी की मात्रा को सुरक्षित स्तर पर रखा जा सके !
- जो किसान फसल विविधिकरण स्कीम को अपनाता है उसे टपका सिंचाई विधि पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी !
- सरकार द्वारा मक्का बिजाई के लिए बीज की अच्छी कंपनी जैसे बायर, पायनियर आदी को नामित किया गया है ! किसान सरकारी एजेंसी जैसे HSDC व् HLRDC से खरीदना होगा ! किसान अपने बिल संभाल कर अपने पास रखे !
- कृषि विभाग उपर दिए गए खंडो में फसल विविधिकरण के तहत मक्का बिजाई के न्यूमेटिक या साधारण मक्का बिजाई की मशीने उपलब्ध करवाएगा !
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