कृषि विभाग राजस्थान द्वारा समय समय पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते है ! इन स्कीम में राजस्थान के कृषक फायदा उठा सकते है !
इस लेख में पूरी जानकारी दी गई है की कौन से किसान इस स्कीम का फायदा उठा सकते है तथा किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जाती है ! कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी आवश्कता होगी तथा किस कृषि यंत्र की कितनी अनुमानित कीमत है और उस पर कितना अनुदान राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है !
- कौन ले सकता है फायदा :
- कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान
- हैप्पी सीडर Happy seeder subsidy in Rajasthan
- स्ट्रॉ चोपर straw chopper subsidy in Rajasthan
- स्ट्रॉ रीपर straw reaper subsidy in Rajasthan
- स्ट्रॉ बेलर straw baler subsidy in Rajasthan
- मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर Thresher subsidy in Rajasthan
- रोटावेटर Rotavator subsidy in Rajasthan
- कंबाइन हार्वेस्टर (14 फीट तक कटरबार) combine subsidy
- हस्त चलित फर्टिलाईजर ब्रोडकास्टर, वीडर, ग्राउन्ड नट डिकोर्टिकेटर एवं केस्टर शेलर
- पॉवर टिलर (Power Tiller subsidy in Rajasthan)
- राइस ट्रांस्प्लान्टर (Rice Transplanter subsidy in Rajasthan)
- रीपर बाइंडर (Crop reaper cum binder subsidy in Rajasthan)
- पोस्ट होल डिगर/ऑगर (Hole digger subsidy Rajasthan)
- न्यूमेटिक प्लान्टर/अन्य प्लान्टर (pneumatic planter subsidy in Rajasthan)
- बागवानी मशीन Horticulture machinery subsidy in Rajasthan
- एम.बी पलाऊ/डिस्क पलाऊ/हैरो/कल्टीवेटर/लेवलर ब्लेड/केज व्हील/फर्रो ओपनर/रिजर/वीड स्लेशर
- रोटोपड्लर, फर्रो ओपनर, मेड मेकर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पॉवर हैरो
- चीजल पलाऊ
- रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पलाऊ
- लेजर लैंड लेवलर (Laser land leveller subsidy in Rajasthan)
- पोटैटो प्लान्टर / पोटैटो डिगर/ ग्राउंडनट डिगर/ अनियन हार्वेस्टर/ शुगरकैन कटर
- सीड ड्रिल मशीन/सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर ( Seed drill subsidy in Rajasthan)
- डायरेक्ट सीडेड राइस ( DSR subsidy in Rajasthan)
- कॉटन स्टाल्क अपरूटर
- मिनी राइस मिल (Mini rice mill subsidy in Rajasthan)
- मिनी दाल मिल (Daal mill subsidy in Rajasthan)
- बाजरा मिल (Bajra mill subsidy Rajasthan)
- हस्तचलित स्प्रे पंप (Knapsack Spray pump subsidy in Rajsthan)
- बैटरी चलित/ पॉवर ओप्रेटेड पंप (Battery operated spray pump subsidy in Rajasthan)
- ट्रेक्टर चलित नेपसेक स्प्रेयर (Tractor operated spray pump subsidy)
- कृषि यंत्रों की खरीद
- आवेदन के लिए दस्तावेज
कौन ले सकता है फायदा :
सभी श्रेणी के किसान/कृषक इस स्कीम का लाभ उठा सकते है । अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल, सीमान्त, लघु और अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर ऑनलाईन वरीयता के अनुसार पात्र कृषकों को अनुदान दिया जाता है ।
ऐसे किसानो को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनको आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो। कृषि विभाग की इस योजना के अन्तर्गत अनुदान लेने के लिए किसान के नाम पर जमीन होने, सामान्य या विशेष आवंटी होने या गैर खातेदार होने पर अनुदान हेतु पात्र माना जाता है।
किसान के स्वयं के नाम से जमीन नहीं होने की स्थिति में (आवेदक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक किसान द्वारा स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे किसान भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।
ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र खरीदने पर आवेदक के स्वयं के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदक के स्वयं के नाम से न होकर परिवार के अन्य सदस्य के नाम से ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का इस आशय का शपथपत्र
“आवेदक मेरा भाई/बहिन/पुत्र/पुत्री/माता/पिता/पति/पत्नि है तथा यदि मेरे नाम से रजिस्टर्ड ट्रेक्टर पर उन्हें कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम परिवार में इसी ट्रेक्टर से सम्मिलित रूप से खेती करते हैं” संलग्न करना अनिवार्य होगा।
एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन साल की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जायेगा।
एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
कृषकों को चिन्हित/अनुमोदित कृषि यंत्रो पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है।
आवेदन के लिए दस्तावेज तथा आवेदन की विधि इस लेख के अंत में दी गई है !
कृषि यंत्र सब्सिडी राजस्थान

हैप्पी सीडर Happy seeder subsidy in Rajasthan
9 tines वाले हैप्पी सीडर पर 72800 रूपए, 10 tines पर 75600 रूपए, 11 tines पर 78400 रूपए या 50 प्रतिशत अनुदान छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को दिया जाता है ! अन्य किसानो को 9 tines वाले हैप्पी सीडर पर 58200 रूपए, 10 वाले पर 60500 और 11 tines पर 62700 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
स्ट्रॉ चोपर straw chopper subsidy in Rajasthan
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 67200 रूपए या 50 प्रतिशत , अन्य किसानो को 53800 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !
स्ट्रॉ रीपर straw reaper subsidy in Rajasthan
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 75000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 60000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !
स्ट्रॉ बेलर straw baler subsidy in Rajasthan
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 150000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 120000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !
मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर Thresher subsidy in Rajasthan
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 40000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 30000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !

रोटावेटर Rotavator subsidy in Rajasthan
5 फीट वाले रोटावेटर पर छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 42000 रूपए या 50 प्रतिशत, 6 फीट वाले पर 44800, 7 फीट वाले पर 47600 रूपए , 8 फीट वाले रोटावेटर पर 50400 रूपए का अनुदान या 50 प्रतिशत ! अन्य किसानो को 5 फीट वाले रोटावेटर पर 34000 रूपए, 6 फीट पर 35800, 7 फीट पर 38100 व् 8 फीट पर 40,300 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
कंबाइन हार्वेस्टर (14 फीट तक कटरबार) combine subsidy
14 फीट तक के कटरबार वाले कंबाइन हार्वेस्टर पर छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 800000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 640000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
हस्त चलित फर्टिलाईजर ब्रोडकास्टर, वीडर, ग्राउन्ड नट डिकोर्टिकेटर एवं केस्टर शेलर
इन कृषि यंत्रो पर NFSM स्कीम के तहत अनु. जाति/अनु. जनजाति, लघु/सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए 50% अधिकतम रू. 10,000/ का अनुदान दिया जाता है ! अन्य श्रेणी के किसानो के लिए अनुदान 40% अधिकतम रू. 8000/ दिया जाता है ।
पॉवर टिलर (Power Tiller subsidy in Rajasthan)
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत SC/ST लघु, सीमांत एवं महिला किसान को 8 BHP से कम के पॉवर टिलर पर अधिकतम 65000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो तथा अन्य कृषको के लिए अधिकतम 50000 रूपए या 40 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाता है !
8 BHP या उस से अधिक के पॉवर टिलर पर SC/ST लघु, सीमांत एवं महिला किसान को अधिकतम 85000 रूपए या 50 प्रतिशत और अन्य किसानो को अधिकतम 70000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम का अनुदान दिया जाता है !
राइस ट्रांस्प्लान्टर (Rice Transplanter subsidy in Rajasthan)
SC/ST लघु, सीमांत एवं महिला किसानो के लिए 4 कतार वाले राइस ट्रांस्प्लान्टर पर अधिकतम 150000 रूपए, 4 से 8 कतार वाले ट्रांस्प्लान्टर पर 500000 रूपए और 8 से 16 कतार वाले राइस ट्रांस्प्लान्टर पर अधिकतम 800000 रूपए या 50 प्रतिशत सब्सिडी जो भी कम हो दी जाती है !
अन्य किसानो को 4 कतार वाले राइस ट्रांस्प्लान्टर पर अधिकतम 120000 रूपए ,4 से 8 कतार वाले ट्रांस्प्लान्टर पर 400000 रूपए और 8 से 16 कतार वाले राइस ट्रांस्प्लान्टर पर अधिकतम 650000 रूपए की सहायता राशी दी जाती है या 40 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाता है !
रीपर बाइंडर (Crop reaper cum binder subsidy in Rajasthan)
3 पहिये वाले क्रॉप रीपर पर SC/ST लघु, सीमांत एवं महिला किसानो के लिए 175000 रूपए तथा 4 पहिये वाले क्रॉप रीपर पर अधिकतम 250000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो की सहायता राशी दी जाती है ! अन्य कृषको के लिए 3 पहिये वाले क्रॉप रीपर पर अधिकतम 140000 रूपए तथा 4 पहिये वाले पर अधिकतम 200000 या 40 प्रतिशत की सहायता राशी सरकार द्वारा किसानो को दी जाती है !
पोस्ट होल डिगर/ऑगर (Hole digger subsidy Rajasthan)
पोस्ट होल डिगर व् ऑगर पर SC/ST लघु, सीमांत एवं महिला किसानो के लिए 75000 रूपए या 50 प्रतिशत अनुदान जो भी कम हो दिया जाता है ! अन्य किसानो के लिए अधिकतम 60000 रूपए या अधिकतम 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !

न्यूमेटिक प्लान्टर/अन्य प्लान्टर (pneumatic planter subsidy in Rajasthan)
एस.सी/एस.टी/लघु/सीमांत/महिला किसानो को न्यूमेटिक प्लान्टर पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 90000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है ! अन्य किसानो के लिए अधिकतम सब्सिडी 70000 रूपए या 40 प्रतिशत दी जाती है !
बागवानी मशीन Horticulture machinery subsidy in Rajasthan
ट्राली, ट्रेक, नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन, मल्टीपर्पज हाइड्रोलिक सिस्टम पर एस.सी/एस.टी/लघु/सीमांत/महिला किसानो को 200000 रूपए या 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है !
अन्य किसानो को 160000 रूपए या 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है !
प्रूनिंग, बडिंग, ग्रेटिंग, शियरिंग आदि मशीनों पर 50000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो , अन्य किसानो के लिए 40000 रूपए या 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है !
एम.बी पलाऊ/डिस्क पलाऊ/हैरो/कल्टीवेटर/लेवलर ब्लेड/केज व्हील/फर्रो ओपनर/रिजर/वीड स्लेशर
इन सभी कृषि यंत्रो पर 20 HP के ट्रेक्टर के लिए एस.सी / एस.टी / लघु / सीमांत/महिला किसानो को SMAM योजना के तहत अधिकतम 20000 रूपए, 20 HP से 35 HP के ट्रेक्टर के लिए इन कृषि यंत्रो पर अधिकतम 30000 रूपए और 35HP से अधिक के ट्रेक्टर चलित इन यंत्रो पर अधिकतम 50000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
अन्य किसानो के लिए 20 HP ट्रेक्टर चलित इन कृषि यंत्रो पर 16000 रूपए, 20 से 35 HP के लिए 25000 रूपए तथा 35 HP से अधिक के ट्रेक्टर चलित इन यंत्रो पर अधिकतम 40000 या 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !
रोटोपड्लर, फर्रो ओपनर, मेड मेकर, क्रस्ट ब्रेकर, रोटोकल्टीवेटर, पॉवर हैरो
20 HP से कम से चलित इनमें से खरीदे गए किसी भी कृषि यंत्र पर एस.सी/एस.टी/लघु/सीमांत/महिला किसानो को अधिकतम 40000 या 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है ! अन्य किसानो के लिए अधिकतम 32000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
20 HP से 35 HP ट्रेक्टर चालित इन कृषि यंत्रो पर अधिकतम 60000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है ! अन्य किसानो को अधिकतम 50000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
35 HP से अधिक के ट्रेक्टर चालित रोटोपड्लर/रोटोकल्टीवेटर/पॉवर हेर्रो पर 100000 रूपए, ट्रेंच मेकर/ बंट फॉर्मर (मेड) पर अधिकतम 150000 रूपए या 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !
अन्य किसानो के लिए रोटोकल्टीवेटर, पॉवर हेर्रो कृषि यंत्रो पर अधिकतम 80000 रूपए, ट्रेंच मेकर/ बंट फॉर्मर (मेड) पर अधिकतम 120000 रूपए या 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !
चीजल पलाऊ
चीजल पलाऊ पर एस.सी/एस.टी/लघु/सीमांत/महिला किसानो को अधिकतम 20000 रूपए या 50 प्रतिशत व् अन्य किसानो को अधिकतम 16000 रूपए या 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !
रिवर्सिबल हाइड्रोलिक पलाऊ
एस.सी/एस.टी/लघु/सीमांत/महिला किसानो को 70000 रूपए या 50 प्रतिशत व् अन्य किसानो को 56000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !

लेजर लैंड लेवलर (Laser land leveller subsidy in Rajasthan)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान को अधिकतम 200000 रूपए या 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है अन्य किसानो को लेजर लैंड लेवलर पर 160000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
पोटैटो प्लान्टर / पोटैटो डिगर/ ग्राउंडनट डिगर/ अनियन हार्वेस्टर/ शुगरकैन कटर
इनमें से किसी भी कृषि यंत्र पर छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को अधिकतम 40000 रूपए या 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है ! अन्य किसानो को अधिकतम 32000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है !
सीड ड्रिल मशीन/सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लान्टर ( Seed drill subsidy in Rajasthan)
इन कृषि यंत्रो पर छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 18000 रूपए या 50 प्रतिशत अन्य किसानो के लिए 16000 रूपए या 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है!
डायरेक्ट सीडेड राइस ( DSR subsidy in Rajasthan)
डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन पर छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को अधिकतम 20000 रूपए या 50 प्रतिशत व् अन्य किसानो को अधिकतम 16000 रूपए या 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है !
कॉटन स्टाल्क अपरूटर
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 75000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 60000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !
मिनी राइस मिल (Mini rice mill subsidy in Rajasthan)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 240000 रूपए या 60 प्रतिशत, अन्य किसानो को 200000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान मिनी राइस मिल के लिए दिया जाता है !
मिनी दाल मिल (Daal mill subsidy in Rajasthan)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 150000 रूपए या 60 प्रतिशत, अन्य किसानो को 125000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान मिनी दाल मिल स्थापित करने के लिए दिया जाता है !
बाजरा मिल (Bajra mill subsidy Rajasthan)
बाजरा मिल स्थापित करने के लिए छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 540000 रूपए या 60 प्रतिशत, अन्य किसानो को 450000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !
हस्तचलित स्प्रे पंप (Knapsack Spray pump subsidy in Rajsthan)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 750 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 600 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !

बैटरी चलित/ पॉवर ओप्रेटेड पंप (Battery operated spray pump subsidy in Rajasthan)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 3100 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 2500 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान पॉवर ऑपरेटेड स्प्रे पंप पर दिया जाता है !
ट्रेक्टर चलित नेपसेक स्प्रेयर (Tractor operated spray pump subsidy)
छोटे किसान /महिला किसान/ सीमांत किसान/ एस.सी/ एस.टी किसान को 10000 रूपए या 50 प्रतिशत, अन्य किसानो को 8000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान पॉवर ऑपरेटेड स्प्रे पंप पर दिया जाता है !
कृषि यंत्रों की खरीद
अधिकृत/पंजीकृत सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ ट्रेक्टर चलित/स्वचलित अथवा अन्य श्रेणी के कृषि यंत्रों की खरीद :
किसान को उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी का कृषि यंत्र अनुदान पर खरीदने के लिए स्वयं के जिले के किसी भी ई-मित्र कियोस्क से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
संबंधित जिले के सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा कृषि यंत्रों के वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में भौतिक लक्ष्य होने की स्थिति में 15 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषक पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत से मोल भाव कर पूरी कीमत चुका कर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
संबंधित कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर 45 दिन के भीतर खरीदे गये यंत्र के बिल की स्कैण्ड प्रति को उसी टोकन नम्बर पर ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करना होगा अथवा लिखित में बिल की प्रति सहित संबंधित कार्यालय में सूचना दी जायेगी ताकि उसके आवेदन पर निर्धारित समयानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।
संबंधित कार्यालय में किसान द्वारा कृषि यंत्र खरीदने किये जाने की ऑनलाईन सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
भौतिक सत्यापन के समय ही कृषक से अनुदान हेतु आवश्यक निर्धारित दस्तावेज यदि कोई शेष हो तो एकत्रित कर कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सहित संबंधित सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय को पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन की दिनांक से प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कृषक द्वारा कार्य पूर्ण करने पर भौतिक सत्यापन उपरान्त अधिकतम तीन माह में बजट उपलब्धता अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये कृषकों को अनुदान का भुगतान ऑनलाईन/डीबीटी सुनिश्चित करना होगा।
यदि कृषक द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
अनुदान हेतु आवेदन एवं अनुदान क्लेम्स का निस्तारण :
कृषकों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर आवश्यक दस्तावेजों की स्केण्ड कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती/टोकन नम्बर संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी।
आवेदन के लिए दस्तावेज
सभी श्रेणी के कृषि यंत्रो पर अनुदान के लिए आवेदन पत्र पर
किसान की स्व-प्रमाणित फोटो,
भूमि स्वामित्व के दस्तावेज,
ट्रेक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (R.C.) की प्रति (ट्रेक्टर चलित यंत्रों के लिये अनिवार्य),
ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से नहीं होने पर निर्धारित शपथपत्र,
भामाशाह कार्ड,
आधार कार्ड की प्रति की स्केण्ड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य होगा।
खरीदे जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं अनुमानित कीमत दर्शानी होगी ताकि कृषक के नाम से ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।
भारत सरकार के निर्देशानुसार डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) योजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये कृषक का आधार नम्बर/आधार कार्ड होना आवश्यक है।
अपरिहार्य स्थिति में आधार नम्बर/आधार कार्ड नहीं होने पर भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद्/सहायक निदेशक, कृषि (वि0) कार्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में इन्द्राज कर भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों को बजट की उपलब्धता के अनुरूप वरीयता के क्रम में निर्धारित 3 माह की अवधि में नियमानुसार अनुदान से लाभान्वित किया जायेगा।
कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा। कृषक प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 45 दिवस के भीतर कृषि यंत्र क्रय नहीं कर पाता है अथवा क्रय किये गये यंत्र के बिल की स्कैण्ड प्रति को उसी टोकन नम्बर पर ई-मित्र के माध्यम से अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित कार्यालय को लिखित में सूचित नहीं करता है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाकर निचली वरीयता वाले कृषक को लाभान्वित किया जायेगा।
इस प्रकार के असफल कृषकों को पुनः नये सिरे से आवेदन करना होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसे सभी आवेदन, जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी हो, स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे। ऐसे कृषकों को नवीन वित्तीय वर्ष में पुनः योजना के नियमानुसार आवेदन करना होगा।
पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नम्बर 4 ऑफ 2018 दिनांक 05.01.2018 के द्वारा The Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983, Act No. 35, year 1983 को निरस्त कर दिया गया है।
अतः कृषकों/कृषि यंत्र ऑपरेटर्स की सुरक्षा की दृष्टि से अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण के समय उन्हे स्वयं अथवा कृषि यंत्र के वास्तविक ऑपरेटर के लिये “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” लेने के लिये प्रोत्साहित किया जावे। “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” कृषि यंत्र संचालन के समय बीमित व्यक्ति के मृत्यु आँखों, हाथों व पैरों के हानि को पूरी तरह से कवर करती है। इसके अतिरिक्त “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” का भी चयन किया जा सकता है जो कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर करती है।
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