कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2022-2023 कैसे आवेदन करे

कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2022-2023 – कृषि विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किसानो को समय समय पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जा रहे है ! ये कृषि यंत्र किसान अपनी जरुरत के अनुसार आवेदन करके ले सकते है ! आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है !

आज आधुनिक खेती में कृषि यंत्रो का बहुत महत्व है बिना आधुनिक कृषि यंत्रो के पूरा उत्पादन प्राप्त करना मुश्किल होता है ! कृषि यंत्रो के द्वारा हम खेती के काम को जल्द और अच्छी तरह से निपटा सकते है !

कृषि यंत्रो में भी लगातार सुधार होता रहता है और नए नए कृषि यंत्र मार्किट में आते रहते है ! मध्य प्रदेश के किसान को भी सरकार आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है ! लेकिन कृषि यंत्र काफी महंगे होने के कारण सभी किसान इनको खरीद नही सकते है ! इसलिए सरकार मध्यप्रदेश के किसानो के लिए समय समय पर अनुदान प्रदान करती है !

मध्य प्रदेश की सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्द सुरक्षा मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन आदि योजनाओ के तहत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाती है !

मध्य प्रदेश के किसानो के लिए कृषि यन्त्र अनुदान

कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

अगर आप मध्य प्रदेश के किसान है और कृषि यंत्रो पर सब्सिडी प्राप्त प्राप्त करना चाहते है तो सबसे पहले ये जान ले किन कृषि यंत्रो पर मध्यप्रदेश की सरकार सब्सिडी दे रही है !

1. ट्रेक्टर सब्सिडी

कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2020-2021

सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM ) स्कीम के तहत किसानो को ट्रेक्टर खरीद के लिए अनुदान दिया जाता है ! सामान्य किसान या बड़े किसान जिनके पास खेती की जमीन अधिक होती है उनके लिए सब्सिडी प्रतिशत कम होता है और छोटे किसान/ महिला किसान / अनुसूचित जाति/ सीमांत किसानो के लिए सब्सिडी अधिक होती है !

लघु व् सीमांत श्रेणी के किसानो के लिए लगभग 50 % का अनुदान दिया जाता है ! अधिकतम अनुदान 225000 रूपए का दिया जाता है ! बड़े किसानो के लिए 40 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम सब्सिडी 200000 रूपए के करीब है !

महिला किसानो को 50 प्रतिशत अधिकतम 250000 रूपए का अनुदान देने का प्रावधान किया गया हैं !

ट्रेक्टर लेने के लिए शर्ते – ट्रेक्टर के आवेदन के लिए शर्ते इस पेज के आखिर में लिखी गई है ! !

आवेदन करे – इस लिंक पर जाकर खुद को पंजीकृत करे व् समय समय पर इस लिंक पर जाकर जाँच करे की आवेदन लिए जा रहे है या नही कृषि यंत्र आवेदन

2. रोटावेटर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2020-2021

प्रदेश सरकार द्वारा किसानो को रोटावेटर पर भी सब्सिडी दी जाती है ! लघु व् सीमांत श्रेणी व् महिला किसानो के लिए अनुदान 50 प्रतिशत तक रखा गया है !

अधिकतम अनुदान 8 फीट के रोटावेटर पर 50400 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! 5 फीट से कम के रोटावेटर पर अनुदान 35000 रूपए तक का अनुदान दिया जाता है ! 5 फीट के रोटावेटर पर 42000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

6 फीट पर 44800 रूपए तथा 7 फीट पर 47600 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! अन्य किसानो के लिए 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है ! अन्य किसनो के लिए 8 फीट के रोटावेटर पर अधिकतम अनुदान 40300 रूपए है !

रोटावेटर लेने के लिए शर्ते – आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रेक्टर होना चाहिए ! किसान ने पिछले 5 सालो में रोटावेटर पर विभाग से सब्सिडी ना ली हो ! कृषक के नाम खेती की जमीन हो !

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3. लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

लेज़र लैंड लेवलर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन स्कीम के तहत बड़े किसानो को 40 प्रतिशत अधिकतम 160000 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! लघु / सीमांत व् महिला को 50 प्रतिशत अधिकतम 200000 रूपए तक अनुदान दिया जाता है !

लेजर लैंड लेवलर लेने के लिए शर्ते – आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रेक्टर होना चाहिए ! किसान ने पिछले 5 सालो में लेजर लैंड लेवेलर पर विभाग से सब्सिडी ना ली हो ! किसान के नाम खेती योग्य भूमि हो !

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4. रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत सीमांत /लघु व् महिला किसान को रीपर खरीद पर 50 प्रतिशत अधिकतम 75000 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! अन्य किसानो को 40 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 60000 रूपए का अनुदान दिया जायेगा !

रीपर लेने के लिए शर्ते – आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रेक्टर होना चाहिए ! किसान ने पिछले 5 सालो में रीपर पर विभाग से सब्सिडी ना ली हो ! कृषक के नाम खेती की जमीन होनी आवशक है !

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5. बेड प्लान्टर/ मल्टी क्रॉप प्लान्टर / रिज फर्रो प्लान्टर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन स्कीम के तहत बेड प्लान्टर पर बड़े किसान जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक है उनको 40 प्रतिशत अधिकतम 32000 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! लघु / सीमांत व् महिला किसानो को 50 प्रतिशत अधिकतम 40000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

बेड प्लान्टर लेने के लिए शर्ते – आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रेक्टर होना चाहिए ! किसान ने पिछले 5 सालो में बेड प्लान्टर पर विभाग से सब्सिडी ना ली हो ! कृषक के नाम भूमि होनी चाहिए !

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6. रिवर्सेबल पलाऊ/ मकेनिकल / हाइड्रोलिक कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन स्कीम के तहत लघु/ सीमांत / महिला किसानो को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम अनुदान 2 हाइड्रोलिक बॉटम पर 70000 रूपए व् 3 हाइड्रोलिक बॉटम पर 89500 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

रिवर्सेबल पलाऊ लेने के लिए शर्ते – आवेदन करने वाले किसान के नाम ट्रेक्टर होना चाहिए ! किसान ने पिछले 5 सालो में रिवर्सेबल पलाऊ पर विभाग से सब्सिडी ना ली हो ! कृषक के नाम भूमि होना आवशक है !

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7. कंबाइन हार्वेस्टर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

combine harvester

कंबाइन हार्वेस्टर पर लघु / सीमांत / महिला किसानो के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व् सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत 800000 रूपए ( with SMS or inbuilt SMS, सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार तक) अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है ! 356000 रूपए SMS के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड 10 फीट के कटरबार तक) !

1100000 रूपए (TRACK, 6 से 8 फीट कटरबार के साथ ) ! 600000 रूपए (TRACK 6 फीट से कम के कटरबार के साथ) या 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो !

अन्य किसानो के लिए अनुदान 40 % अधिकतम 640000 रूपए ( with SMS or inbuilt SMS, सेल्फ प्रोपेल्ड 14 फीट कटरबार तक) अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है ! 285000 रूपए SMS के साथ सेल्फ प्रोपेल्ड 10 फीट के कटरबार तक) !

880000 रूपए (TRACK, 6 से 8 फीट कटरबार के साथ ) ! 560000 रूपए (TRACK 6 फीट से कम के कटरबार के साथ) या 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो !

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8. पॉवर टिलर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व् सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 85000 रूपए + 30000 रूपए अतिरिक्त टोटल 115000 रूपए का अनुदान लघु / सीमांत / महिला किसानो को मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा दिया जा रहा है !

अन्य किसानो के लिए अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 70000 रूपए + 30000 रूपए अतिरिक्त टोटल 100000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

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9. मल्टीक्रॉप थ्रेशर / एक्सिअल फलो पैडी थ्रेशर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 20 BHP के मल्टीक्रॉप थ्रेशर पर लघु/सीमांत/महिला किसान को 50 प्रतिशत अधिकतम 30000 रूपए का अनुदान दिया जा रहा है ! 20 से 35 BHP के यंत्र पर 40000 रूपए तथा 35 BHP से अधिक के थ्रेशर पर 100000 रूपए का अनुदान दिया जा रहा है !

अन्य किसानो के लिए अनुदान 40 प्रतिशत अधिकतम 25000 रूपए 20BHP के थ्रेशर से कम पर , 30000 रूपए 20 से 35 BHP पर , 80000 रूपए 35 BHP से अधिक के थ्रेशर पर !

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10. ट्रेक्टर माउंटेड / ओपरेटेड स्प्रे पंप कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

लघु/सीमांत/महिला किसानो को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व् सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के तहत सीमांत / लघु एवं महिला किसानो को 50 प्रतिशत अधिकतम 37000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

अन्य किसान (खेती की जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक ) के लिए सब्सिडी 40 प्रतिशत अधिकतम 28000 रूपए होगी !

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11. पैडी / राइस ट्रांस्प्लान्टर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) स्कीम के तहत 4 पंक्तियों वाले पैडी ट्रांस्प्लान्टर पर लघु/सीमांत व् महिला किसान को 50 प्रतिशत अधिकतम 150000 रूपए व् 4 पंक्तियों वाले राइस ट्रांस्प्लान्टर पर 500000 रूपए तक का अनुदान दिया जाता है !

अन्य किसान को 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 120000 रूपए 4 पंक्ति वाले ट्रांस्प्लान्टर पर व् 400000 रूपए 4 पंक्ति से अधिक वाले ट्रांस्प्लान्टर !

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12. रीपर बाइंडर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

40 प्रतिशत अधिकतम 140000 रूपए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Self Propelled,3 wheel) व् सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) (Self Propelled,3 wheel) स्कीम के तहत बड़े किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक खेती की जमीन है ! 4 व्हील्स में 200000 रूपए तथा Tractor Operated reaper Cum binder के लिए 120000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

छोटी जोत के किसान व् महिला किसान के लिए अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान 3 व्हील्स के लिए 175000 रूपए, 4 व्हील्स के लिए 250000 रूपए तथा Tractor Operated reaper Cum binder के लियें 150000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

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13. न्यूमेटिक प्लान्टर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

न्यूमेटिक प्लान्टर पर लघु/सीमांत/महिला किसानो के लिए सब्सिडी 50 प्रतिशत है अधिकतम सब्सिडी 225000 रूपए है ! ये सब्सिडी सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) योजना के तहत दी जाती है !

अन्य किसानो के लिए सब्सिडी अधिकतम 180000 या 40 प्रतिशत जो भी कम हो, है !

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14. हैप्पी सीडर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) के तहत Happy Seeder 9 Tines पर बड़े किसानो को 58200 रूपए, 10 tines वाले हैप्पी सीडर पर 60500, 11 tines पर 62700 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है !

महिला किसान/ सीमांत किसान या लघु श्रेणी के किसानो के लिए अनुदान 72800 रूपए 9 tines वाले हैप्पी सीडर पर, 75600 रूपए 10 tines पर तथा 78400 रूपए 11 tines वाले हैप्पी सीडर पर अनुदान दिया जाता जाता है !

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15. स्ट्रॉ बेलर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोल बेलरपर (Above 16 to 25 kg per Bale) लघु/ सीमांत व् महिला किसान को 550000 रूपए तथा आयताकार बेलर (18 to 20 kg per Bale) पर 600000 रूपए या 50 % का अनुदान दिया जाता है ! अन्य किसानो के लिए क्रमश 440000 व् 480000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो !

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16. स्ट्रा रीपर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

स्ट्रॉ रीपर पर मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा 104000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान बड़े किसान को दिया जाता हैं ! लघु /सीमांत व् छोटे किसानो को स्ट्रा रीपर पर 130000 या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !

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17. पॉवर हैरो कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

पॉवर हैरो पर लघु / सीमांत व् महिला किसानो को 50 प्रतिशत या अधिकतम 100000 रूपए का अनुदान सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) स्कीम के तहत दिया जाता है ! अन्य किसानो को अनुदान 40 प्रतिशत या अधिकतम 80000 रूपए का दिया जाता है !

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18. सीड ड्रिल कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

9 tines या इस से उपर वाली सीड ड्रिल मशीन पर बड़े किसानो को 40 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 16000 रूपए का अनुदान दिया जाता है ! लघु/सीमांत/महिला किसान को 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 20000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

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19. सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

विभाग द्वारा सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल (9 Tines वाली )खरीद पर लघु / सीमांत व् महिला किसान के लिए 50 प्रतिशत या अधिकतम 21300 रूपए का अनुदान देता है ! 11 tines वाली ड्रिल पर 24100 रूपए, 13 tines पर 26900 रूपए तथा 15 tines के लिए 28000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है !

अन्य किसानो के लिए (9 Tines वाली ) खरीद पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 17000 रूपए का अनुदान है ! 11 tines वाली ड्रिल पर 19300 रूपए, 13 tines पर 21500 रूपए तथा 15 tines के लिए 22400 रूपए की सब्सिडी दी जाती है !

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20. पॉवर वीडर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

2 BHP से अधिक के इंजन से चलने वाले पॉवर वीडर पर बड़े किसानो के लिए 40 प्रतिशत अधिकतम 30000 रूपए का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है ! 2 BHP से कम के पॉवर वीडर पर अनुदान 20000 रूपए अधिकतम है !

छोटे किसान व् महिला किसान के लिए अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम 35000 रूपए 2 BHP से ज्यादा पर तथा 25000 रूपए 2 BHP से कम के वीडर पर !

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21. राइजड बेड प्लान्टर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लान्टर एंड शेपर कृषि यंत्र सब्सिडी

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइज़ेशन (SMAM) के तहत राइजड बेड प्लान्टर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लान्टर एंड शेपर पर छोटे किसानो व् महिला किसान के लिए अधिकतम सब्सिडी 90000 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो दी जाती है !

अन्य किसानो के लिए अधिकतम सब्सिडी 70000 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो है !

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22. श्रेडर / मल्चर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

5 फीट के श्रेडर या मल्चर पर राज्य के कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानो के लिए 67200 रूपए तथा 6 फीट के यंत्र पर 72800 रूपए या 50 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !

अन्य किसानो को 5 फीट के श्रेडर या मल्चर पर 53800, 6 फीट पर 58200 रूपए या 40 प्रतिशत जो भी कम हो का अनुदान दिया जाता है !

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23. वीनोविंग / सीड ग्रेडर कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश

वीनोविंग / सीड ग्रेडर पर बड़े किसानो को 25000 रूपए अधिकतम या 40 प्रतिशत जो भी कम हो दिया जाता है ! छोटे / सीमांत / महिला किसान को 50 प्रतिशत या अधिकतम 30000 रूपए का अनुदान दिया जाता है !

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24. मिनी दाल मिल / क्लीनर कम ग्रेडर

मिनी दाल मिल पर अधिकतम 150000 रूपए या 50 प्रतिशत अनुदान छोटे / सीमांत किसान व् महिला किसान को तथा क्लीनर कम ग्रेडर पर अधिकतम 100000 रूपए का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है !

अन्य किसानो के लिए मिनी दाल मिल 40 प्रतिशत अधिकतम 125000 रूपए तथा क्लीनर कम ग्रेडर पर 80000 रूपए का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है !

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कृषि यंत्रो एवं उपकरणों के खरीद पर अनुदान हेतु किसान की पात्रता

(केवल किसान ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा)

ट्रेक्टर
  • किसी भी श्रेणी के किसान ट्रेक्टर का खरीद कर सकते है।
  • केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)
  • किसी भी श्रेणी के किसान उक्त सामग्री का खरीद कर सकते है।
  • केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र
  • किसी भी श्रेणी के किसान यह यंत्र का खरीद कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही किसान पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के खरीद पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप
  • समस्त वर्ग के किसान जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे |
  • जिस किसान द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह किसान पात्र नहीं होगा|
  • विधुत पंप हेतु किसान के पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य हैं !
पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में खरीद की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !
  • इस आवेदन के 7 दिवस के अन्दर किसान द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर खरीद कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को खरीद कर सकेंगे।
    1.आधार कार्ड की कॉपी
    2. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
    3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान हेतु)
    4. बी-1 की प्रति
    5. बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)
    किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन खरीद स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
  • खरीद स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का खरीद कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
  • आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
  • किसान को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
  • चयनित डीलर के माध्यम से किसान अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
  • योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री खरीद पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही किसान सामग्री खरीद की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का खरीद करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
  • डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, खरीद अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही किसान को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
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25 thoughts on “कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2022-2023 कैसे आवेदन करे”

  1. क्या शासकीय कर्मचारी कृषि यंत्र पर सब्सिडी ले सकता है ?यदि उसके नाम से कृषि भूमि हो ।

    Reply
  2. क्या शासकीय कर्मचारी कृषि यंत्र पर सब्सिडी ले सकता है ?यदि उसके नाम से कृषि भूमि हो ।

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  3. कंबाइन पर सब्सिडी कब तक आ कंबाइन हार्वेस्टर सब्सिडी कब चालू होगी

    Reply
  4. Combine harvester chahie uske liye aavedan kab Tak ok chalu honge 14 ft katavar ke sath wala Anup Kumar pal Katni Madhya Pradesh 88 39 29 34 55

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  5. श्रीमान कृषि विभाग अधिकारी महोदय श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरे को मेरे गांव में बिजनेस शुरू करना है दाल मिल का तो मैं मशीन खरीदना चाहता हूं दाल मिल उसमें सब्सिडी की क्या योजना है मुझे सब्सिडी मिल सकती है या नहीं इसकी योजना है या नहीं कृपया करके मेरे मोबाइल नंबर पर जानकारी भेज दीजिए मेरा नाम रामप्रसाद दांगी पिता का नाम प्रेम नारायण दांगी ग्राम चौसला तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश मोबाइल नंबर9691487419

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