कृषि इनपुट अनुदान योजना
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत असामयिक अत्यधिक वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण सभी जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों में प्रभावित फसलों के लिए योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में दिया जाता है !

कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ:
•राज्य में असामयिक अत्यधिक वर्षा/ आँधी/ ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को क्षति की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के प्रभावित प्रखंडों में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाता हैं। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जाता है।
• असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से अनुदान देय है:
a) वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर।
b) सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
•यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान देय है।
अनुदेश:
• इस योजना का लाभ सभी जिलों के प्रतिवेदित प्रखंडों के ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाता है।
•जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लॉग-ईन कर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। किसान अपना डी०बी०टी० पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई-किसान भवन से निःशुल्क करा सकते हैं।
•वैसे किसान, जो पूर्व से www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे “असमय वर्षा/आँधी/ओलावृष्टि के कारण प्रभावित फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना” https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ-साथ आवेदन प्रपत्र “डिस्प्ले हो जाएगा।
•अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा, तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाईन आवेदन की सुविधाः
•किसान स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेन्टर/कम्प्यूटर सेन्टर/वसुधा केन्द्र से डी०बी०टी० पंजीकरण एवं अनुदान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कृषि इनपुट अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्न प्रकार करने के लिए किसान स्वतंत्र हैं
a) किसान अपने मोबाईल/लैपटॉप से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
b) प्रखंड स्थित ई-किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं।
c) कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र पर 10 रू० शुल्क का भुगतान कर करा सकते हैं।
d) अन्य किसी कम्प्यूटर सेन्टर से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।
असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि से प्रभावित किसान भाई/बहन से अनुरोध है कि सरकार की इस योजना का अधिक-से-अधिक लाभ उठायें
अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं0 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।