किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है, उनका 20 फरवरी से पहले रिकॉर्ड अपडेट कराने के निर्देश सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों को दिए गए हैं।
20 फरवरी को लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। किसानों को निर्धारित समय से पहले ही लिंक एचटीटीपीः //117.240.196.238.82/ यूजर लॉगिन.एएसपी एएसपीएक्स पर जाकर करेक्शन करानी होगी।

इसके बाद रिकॉर्ड अपडेट न होने के डीडीए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित किसानों की चिंता अब कृषि उपनिदेशकों को उठानी पड़ेगी।
जिन किसानों के आधार कार्ड, बैंक खाता व अन्य त्रुटियों के कारण उन्हें योजना के तहत किस्त नहीं मिली है, अब किसानों को 20 फरवरी से पहले ही करेक्शन करानी होंगी।
अगर फिर भी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला तो उसके लिए विभाग के कृषि उपनिदेशक जिम्मेदार माने जाएंगे।
इस संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों के कृषि उपनिदेशकों को रिमाइंडर लेटर भेजकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।
इस अवधि में लाभपात्र किसानों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो कृषि उपनिदेशकों पर गाज गिर सकती है।
पीएम किसान योजना के तहत हरियाणा में अब तक कुल 15 लाख 45 हजार 219 किसान लाभपात्र बने हैं। इनमें से 13 लाख 43 हजार 219 किसानों को तीसरी किस्त राशि मिल चुकी है। बाकी के किसानों के फार्म अपलोडिंग में त्रुटियां होने से इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।
सभी जिला कृषि उपनिदेशक कार्यालयों में रोजाना किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने की शिकायतें लेकर पहुंचते हैं।
अधिकारियों द्वारा उन्हें अपने निकटतम की अटल सेवा केंद्र/सीएचसी यानी कॉमन सर्विस सेंटरों से अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा जाता है लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा।
सीएससी संचालक किसानों को अपडेट होने की बात कहकर टरकाते हैं। किसानों को अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता की कॉपी लेकर सीएससी व विभाग कार्यालय में जाना होगा।
पांच एकड़ से कम वाले किसानों के अलावा 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले भी योजना के अंतर्गत लाभपात्र बन सकते हैं।
पात्र किसानों के खाते में केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत हर वर्ष 6 हजार रुपए डाले जाने का प्रावधान है।