जरूरतमंद किसानो को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र करीब आधी कीमत पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ! ये कृषि यंत्र किसानो को कृषि अवशेष के समाधान के लिए दिए जायेंगे ! किसान भाइयो द्वारा खेत में पराली या फानो में आग न लगाई जाये और कृषि अवशेषों का समाधान खेत में हो सके इसलिए केंद्र सरकार द्वारा SMAM स्कीम के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है !

आवेदनकर्ता किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है ! पोर्टल पर आवेदन करीब 07.09.2021 तक लिए जायेंगे ! आवेदन करने से पहले ये आवशक दिशा निर्देश पढ़ ले ! इसके साथ साथ विक्रेता या उपकरण निर्माता अपने कृषि यंत्र बेचना चाहते है तो वो भी नीचे दिए गये सभी दिशा निर्देश पढ़े !
आवेदकों के लिए दिशानिर्देश / निर्देश:
1) एससीएम / एसटी / छोटे किसान / सीमांत किसान / महिला किसान लाभार्थियों के लिए लागू होने वाली लागत की 50% सब्सिडी की दर और दुसरे किसानो के लिये SMAM स्कीम के दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध प्रत्येक कृषि यंत्र पर अधिकतम @ 40%, या जो भी कम हो लागू होगी ।
2) किसानों को पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर आवेदन करना आवश्यक है, एक किसान तीन अलग-अलग प्रकार की मशीनों के लिए अधिकतम आवेदन कर सकता है। उसे पिछले 2 वर्षों के दौरान किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ नहीं लििया हो ।
3) किसान को आवेदन के दौरान टोकन राशी जमा करवानी होगी ! एक लाख रूपए तक की मशीनों के लिए 2000 / – रुपये । एक लाख से ऊपर की लेकिन 3 लाख तक की लागत वाली मशीनों के लिए 5,000 / रूपए ! लेकिन 3.00 / – लाख से ऊपर की मशीन के लिए 10,000 / रूपए की राशी जमा करवानी होगी ! यह राशी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन के पोर्टल पर उल्लिखित खाते में वापस कर दिया जाएगा
4) किसानों को पोर्टल पर आवेदन के समय वचन देना होगा कि वे अपने खेत में फसल अवशेष नहीं जलाएंगे।
5) ट्रैक्टर चालित उपकरणों के आवेदन के लिए आवेदक के पास हरियाणा राज्य के संबंधित जिले में उसके नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर होना चाहिए।
6) आवेदक के नाम पर या उसकी / उसकी पत्नी / पति / पिता / माता / पुत्र / पुत्री के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
7) प्राप्त आवेदन यदि आवंटित लक्ष्यों से अधिक होंगे तो, लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा प्रणाली की मदद से किया जाएगा।
8) सहायक कृषि अभियंता अधिकारी डीएलईसी की मंजूरी लेने के बाद पात्र किसानों को सब्सिडी प्रमाणपत्र / परमिट जारी करेगा।
9) चयन के बाद, पात्र किसान 7 दिनों के भीतर मशीन खरीदेगा और सहायक कृषि अभियंता अधिकारी के कार्यालय में ई-वे बिल (50,000 / – रुपये से अधिक लागत वाली मशीनों के लिए) के साथ खरीद बिल जमा करें, उसके बाद कोई क्लैम स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रतीक्षा में किसानों को अवसर दिया जाएगा।
10) किसान www.agriharyanacrm.com पर अपलोड किए गए अपनी पसंद के निर्माता / विक्रेताओं से बातचीत के बाद मशीनों की खरीद के लिए स्वतंत्र हैं।
11) मशीनों का भौतिक सत्यापन समिति के जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (DLEC) द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
12) मशीन के सफल सत्यापन के बाद डीएलईसी की मंजूरी लेने के बाद किसानों के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी।
13) किसान मशीन खरीद करने के लिए www.agriharyanacrm.com पोर्टल पर अपनी पसंद के फैब्रिकेटर / वेंडर / डीलर से बातचीत करके खरीद कर सकते है ।
जिन कृषि यंत्रो पर सब्सिडी दी जाएगी और कितनी दी जाएगी उसकी लिस्ट नीचे दी गई है !
विक्रेताओं / निर्माता के लिए दिशानिर्देश / निर्देश:
1. agriharyanacrm.com पर अपलोड किए गए निर्माता / विक्रेता / आपूर्तिकर्ता और जिनके उपकरणों का परीक्षण भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा किया जाता है, आपूर्ति करने के लिए पात्र होगा।
2. कृषि यंत्र निर्माता, सब्सिडी योजना के तहत प्रदान की गई 1.0 लाख रुपये से कम लागत वाली मशीनों पर 1 वर्ष और एक लाख से अधिक कीमत वाली मशीन पर कम से कम 2 वर्ष ऑनसाइट वारंटी प्रदान करेगी।
3. किसान द्वारा ख़रीदे गए बिल में कृषि उपकरण का Sr. No. कृषि उपकरणों के साथ निर्माता के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है और मशीन की लागत 50,000 / रु से ऊपर होने पर ई-वे बिल प्रदान करना होगा ।
4. निर्माता / विक्रेता सभी कृत्यों और लेनदेन के अपने डीलर नेटवर्क के लिए जिम्मेदार होंगे, डीलर द्वारा किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में संबंधित निर्माता / विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में निर्माता उपक्रम को संबंधित पोर्टल पर अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ।
5. निर्माता / विक्रेता मुख्यालय को कॉपी के साथ साप्ताहिक आधार पर संबंधित सहायक कृषि अभियंता को ई-मेल के माध्यम से स्टॉक और बिक्री रिपोर्ट (मशीन का नाम, निर्माण का वर्ष / मशीन का क्रमांक आदि) प्रदान करेंगे।
किसान को मिलेगा मुआवजा कीटनाशक से फसल खराब पर
ये है 17 तरह के कृषि यंत्र जो किसान भाई ले सकते है ! यहाँ पर सब्सिडी और टोकन अमाउंट कितनी जमा करवानी है वो भी दी गई है !

आवेदन के बाद किसान को फॉर्म भरकर agriharyana.crm वेबसाइट पर अपलोड करना होगा I फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करे …
Need to take tractor ….with subsidy
dear sir please contact horticulture (Bagwani) & agriculture department of your area
Ji trektr pr sbsidi leni h
I want to take a tractor what are the conditions
I want purchase a tractor from subsidy .pl reply give me when subsidy give tractor and my cont no 9781516191 pl sir. Cont me
नया रायपुर लिया हूं सर सब्सिडी नहीं मिल पा रही है कोई उपाय बताइए मेरा नंबर है 95190 95674 मेरा राज्य उत्तर प्रदेश जिला उन्नाव लगता है
सर जी mulchur लेना चाहता हूं कैसे मिलेगा
विकास खर क जाटान
रोहतक 9728010510
form apply kro
Rotavetor lena h sir g
Kitni subsidi milegi
Straw Reapper p sabsidy chaiye
सर टैकटर लेना है
Tractor per Kab Aaegi subsidy
Tractor per Kab Aaegi subsidy call me 9812314542
Naya tractor Liya h sir ji
Subsidy kaise mil Sakti h
8529538690 mera mob.no. h